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Rules Change from 1st October: त्योहारों से पहले ये बदलाव डालेगें जेब पर सीधा असर, 1 October से होने जा रहे ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली: आम जनता की जेब एक बार फिर गरम होने वाली है। सितंबर का महीना ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी है। लेकिन अगले महीने यानि 1 अक्टूबर से बहुत से बदलाव (Rules Change from 1st October) होने जा रहे हैं जो सीधा असर आपके जेब पर डालेगी। होने वाले बदलावों की जानकारी सभी को होनी चाहिए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। इन बदलावों में पेंशन से लेकर एलपीजी तक मिलाकर कई नियम हैं।

चलिए जानते हैं क्या हैं वो बदलाव जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है।

LPG के दाम

हर महीने एलपीजी के दामों में इजाफा या कमी देखने को मिलती है। ये चीज़ महीने के शुरूआत में ही पता चल जाती है।  पिछले महीने की पहली तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइस में कटौती की गई थी। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में कोई भी बदलाव (Rules Change from 1st October) देखने को नहीं मिला था। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं।

फ्री बिजली पर आएगा संकट

दिल्लीवासियों के लिए अब बुरी ख़बर है। उन्हें फ्री में मिलने वाली बिजली की सब्सिडी ख़त्म (Rules Change from 1st October) होने वाली है। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही फ्री बिजली का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था।

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म्यूचल फंड में होगा फेर बदल

1 अक्टूबर से म्यूचल फंड के नियमों में भी बड़े बदलाव (Rules Change from 1st October) होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक, अब म्यूचल फंड में नॉमिनी का नाम डालना ज़रूरी रहेगा। वहीं ऐसा नही करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में उसे नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था.

अटल पेंशन पर नही होगा टैक्सधारियों का हक

टैक्स भरने वालों के लिए भी बड़ा नियम (Rules Change from 1st October) आया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में एक बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स 1 अक्टूबर से ई-नॉमिनेशन (NPS e-Nomination) की सुविधा मिलेगी. एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने खाते के लिए ई-नॉमिनेशन कर पाएंगा। इस ई-नॉमिनेशन को स्वीकार करना नोडल ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में होगा। अगर नॉमिनेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो नॉमिनेशन का एप्लीकेशन CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास चला जाएगा।

आएगा टोकनाइजेशन का नियम

अगले महीने से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की सर्विस शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम को बदला जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों के कारण सरकार इन नियमों में बदलाव कर रही है। इससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सकेगा। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी.

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Team News Watch India

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