Up News: उत्तर प्रदेश की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 70 वर्ष से अधिक की उम्र के कैदी जल्द रिहा होंगे मुख्य सचिव ने एक महीने में शासन को सूची सौंपने के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संवेदनशील कदम उठाते हुए राज्य के जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कैदियों के साथ साथ गंभीर रूप से बीमार दोषियों की रिहा करने की तैयारी है.
सीएम ने कहा जल्द उपलब्ध कराए सूची
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को तीन हफ्ते के भीतर प्रदेश की सभी जेलो मे बंद ऐसे बंदियो की सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिये है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर कई रचनात्मक काम शुरू किए हैं. बंदियों के विकास से लेकर उनके मानव अधिकारों की निगरानी का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है. इसी क्रम में राज्य की जेलों में बंद गंभीर बीमारियों और बुजुर्गों से पीड़ित कैदियों को मानवीय आधार पर रिहा किया जा रहा है.
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साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है. जैसे, क्या उसके द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किए बिना केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है? क्या कैदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की कोई आशंका है? क्या सिद्धदोष कैदी दोबारा अपराध करने में अक्षम हो गया है? और क्या बंदी को और हिरासत में रखने का कोई सार्थक प्रयोजन है? और क्या बंदी के परिवार की आर्थिक ,सामाजिक दशा बंदी को समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त है?

