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Uttarakhand Highcourt Orders: रेलवे को एक सप्ताह में 29 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश

अतिक्रमण करने वाले परिवारों ने Uttarakhand High Court में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना गया है। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हल्द्वानी के वनहुलपुरा में रेलवे (Railway) की 29 एकड़ की भूमि पर 4365 परिवारों रह रहे हैं। जिस जमीन पर ये लोगों रह रहे हैं, वे भूमि से संबंधित कोई भी वैध कागजात हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सके।

देहरादून/ हल्द्वानी। Uttarakhand High Court नैनीताल ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश (Orders) जारी किये हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे (Railway )एक सप्ताह में अपनी भूमि अतिक्रमण मुक्त करे। इस आदेश से पालन से रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने वाले 4365 परिवार प्रभावित होंगे।

इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) 9 नवंबर, 2016 में भी इस अतिक्रमण को ध्वस्त कराने के आदेश जारी किये थे। हाईकोर्ट ने तब आदेश किया था कि रेलवे पीपी एक्ट के तहत अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करे। तब हाईकोर्ट ने रेलवे को 10  सप्ताह में अपनी संपत्ति मुक्त कराने का समय दिया था।

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इस आदेश के खिलाफ अतिक्रमण करने वाले परिवारों ने Uttarakhand High Court में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना गया है। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हल्द्वानी के वनहुलपुरा में रेलवे (Railway) की 29 एकड़ की भूमि पर 4365 परिवारों रह रहे हैं। जिस जमीन पर ये लोगों रह रहे हैं, वे भूमि से संबंधित कोई भी वैध कागजात हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सके।

इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने रेलवे की जमीन पर उनका अवैध  कब्जा माना है। हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग के एक सप्ताह के अंदर अपनी  भूमि से अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बार रेलवे को अपनी भूमि पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करनी होगी।

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