अंदर की बातउत्तर प्रदेशट्रेंडिंगन्यूज़राज्य-शहर

School Fees: यूपी सरकार की तरफ से आई करोड़ों घरों में एक राहत भरी खुशखबरी

कोविड-19 के समय में बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। कोरोना काल में पैसे की कमी होने के कारण फीस देने में दिक्कत हो रही थी। माता पिता ने अपने बच्चों के स्कूल बदल दिए अब उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करोड़ों घरों में एक राहत भरी खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने कोविड के दौरान स्कूलों के द्वारा ली गई फीस का 15 फीसदी माता पिता को वापस करने या फिर उसे अगले सेशन की फीस में एडजस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है।

विशेष सचिव ने सभी जिलों के DM और जिला स्कूल निरीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं आदेश के अनुसार सभी बोर्ड के स्कूलों को 2020- 21 के सेशन में ली गई फीस का 15 फीसदी या तो वापस करना होगा या उसे आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा।

Read: Latest UP News, UP News in Hindi | News Watch India

कोरोना काल के दौरान की फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high court) में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर 6 जनवरी 2023 को कोर्ट ने सरकार को 15 फीसदी फीस वापसी कराने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही आदेश में यह भी लिखा गया था कि जो विधार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं उनकी फीस को भी वापस करना होगा साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल फीस वापस करने या फिर एडजस्ट करने मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : Samajwadi Party Leader dies: मुलायम सिंह के करीबी रहे सपा नेता रामस्वरूप सिंह गौर नहीं रहे

इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad high court) की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्कूल फीस माफ करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह सुनिश्र्चित कर दिया था कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं तो फिर 2019-20 की फीस नहीं ली जा सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों (Schools)पर लागू होगा 2020-21 में जो फीस ली गई होगी।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button