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बजरंग दल के बयान पर फंसे खरगे, भरना पडे़गा करोड़ों का जुर्माना, संगरूर कोर्ट ने भेजा समन

Mallikarjun Kharge Summoned: कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद सियासी महौल और गरमा गया है। कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन (mallikaarjun) मुश्किलों घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव के दौरान खरगे ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई (PFI) से की थी ।


इसे लेकर पंजाब की संगरुर जिला अदालत ने (district court) मल्लिकाअर्जुन खरगे को समन (summons) जारी कर तलब होने की तारीख तय की है। जिसमें उन्हें 10 जुलाई तक हर हाल में कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।


पजांब में संगरूर जिला अदालत (Sangrur District Court) ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे को नोटिस भेजा है। नोटिस में सिविल जज रमनदीप कौर (Civil Judge Ramandeep Kaur) ने 100 करोड़ रूपए के मानहानि मामले में समन जारी कर तलब किया है।


कर्नाटक विधानसभा में चुनाव से पहले से ही बजरंग दल को लेकर खूब सियासत होती आई है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच बजरंग दल को लेकर काफी बयानबाजी भी हुई थी। जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे ने बजरंग दल (Bajrang Dal) को देश विरोधी संगठन जैसे (PFI) यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना की थी। इतना ही नही खरगे ने यहां तक कहा था कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी।


तो अब वही इसी मामले पर जिला अदालत ने केस को सूचीबद्ध किया है। सीनीयर डिवीजन (civil judge) रमन कौर की अदालत ने खरगे को 10 जुलाई को कोर्ट में जवाबदेही के लिए तलब किया है।

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बजरंग दल के संस्थापक ने किया केस
आपको बता दें कि ये जो याचिका (petition) डाली गई है। इसे हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में डाली गई है। मानहानि याचिका के साथ साथ खरगे को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

Priyanshi Srivastava

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