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श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मथुरा। सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले से श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह और राजेन्द्र माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। बार एसोशियेशन द्वारा जापान के पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो अबो की हत्या पर शोक प्रस्ताव के बाद न्यायिक कार्य से विरक्त रहने के कारण किसी मामले में सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में सुनवाई के लिए अब 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह और राजेन्द्र माहेश्वरी ने इस याचिका में अदालत से ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमीशन गठित करने की मांग की है. जबकि ईदगाह मस्जिद पक्ष अदालत से याचिका की पोषीयता को लेकर बहस करना चाहता है। अदालत दोनों पक्षों में किस पक्ष की मांग को प्राथमिकता देती है, इसके लिए सभी की निगाहें 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर लगी हैं।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह का याचिका में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे वाली 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने की मांग है। सिंह का कहना है कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू और लिमिटेशन एक्ट नहीं होता। इसलिए श्रीकृष्ण की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाकर जमीन उसके वास्तविक मालिक को सौंपी जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष पहले 7 रुल 11 (याचिका की पोषीयता) पर बहस कराने पर अड़ा है, ताकि इस मामले को लटकाया जा सके।

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Team News Watch India

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