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Hanuman Chalisa Raw- राणा दंपत्ति को फिलहाल कोर्ट से नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल को होगी सुनवाई


नई दिल्ली: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद करने संबंधी मामले में गिरफ्तार अमरावती की सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा को फिलहाल जेल में रहना ही होगा। मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन राणा दंपत्ति को कोई राहत नहीं मिल सकी।
राणा दंपत्ति को मुंबई पुलिस ने शनिवार को उनके ही घर से गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किये थे, जिनमें एक मामले में बाद में देश द्रोह की धारा बढा दी गयी थी। रविवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया था और बाद में अदालत के आदेश पर दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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इस मामले आज अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकारी पक्ष को 29 अप्रैल को जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 29 अप्रैल को सरकारी पक्ष द्वारा जबाब दाखिल करने के बाद ही दोनों की जमानत संबंधी अर्जी अदालत में पेश की जा सकती है। दोनों की जमानत अर्जी काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि सरकारी पक्ष 29 अप्रैल को अदालत में क्या जबाब दाखिल करता है।
इसलिए राणा दंपत्ति की जमानत पर सुनवाई कब हो सकती है, इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें 29 तक तो जेल में रहना तय ही है, इससे आगे जब तक अदालत दोनों की जमानत मंजूर नहीं करती, तब तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना ही पड़ेगा।

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