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Gyanvapi case news & Update Today Hindi: वाराणसी में कोर्ट के फैसले के बाद हर सनातनी खुश, मुस्लिम पक्ष में मचा हड़कंप!

Gyanvapi case news & Update Today hindi | Allahabad High Court

Gyanvapi case news & Update Today hindi: अयोध्या (Ayodhya) के बाद ज्ञानवापी (Gyanvapi case news & Update Today hindi) पर घमासान छिड़ा हुआ है। मामला कोर्ट में है और कल का दिन हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा दिन था, जी हां बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  वहां जो पूजा हो रही है वो होती रहेगी। जो कि हिंदुओं की सनातनियों की बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट ने जो दोनों दलीलें थी मस्जिद पक्ष की वो दोनों खारिज हो गई हैं।

दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी (Gyanvapi case news & Update Today hindi) में पूजा भी होती रहेगी और करोड़ों भक्तों की आस्था भी कायम रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्षकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील और दलील दोनों को खारिज करते हुए व्यासजी के तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया। यानी वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी।

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हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष ने सनातन और सत्य की जीत बताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे विवाद का समाधान भी हो जाएगा।मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थी।

पहली याचिका में 17 जनवरी का आदेश रोकने की मांग थी। जिसमें वाराणसी कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को (Gyanvapi case news & Update Today hindi) रिसीवर नियुक्त करने का फैसला किया था।वाराणसी कोर्ट का दूसरा आदेश 31 जनवरी का था जिसमें व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। क्योंकि मुस्लिम पक्ष कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने (Gyanvapi case news & Update Today hindi) इस मामले में 15 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें साफ किया गया कि 1937 से लेकर दिसंबर 1993 तक किसी भी वक़्त व्यास तहखाने पर मुस्लिम पक्ष का अधिकार नहीं रहा।हिंदू पक्ष 1551 से ही इस जगह पर कब्जा साबित करने मे कामयाब हुआ है। 1993 तक तह खाने में चल रही पूजा को राज्य सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के गैरकानूनी कार्रवाई करके रोक दिया। आर्टिकल 25 देश के आम नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार को सरकार मननाने तरीके से नहीं छीन सकती। तहखाने में पूजा अर्चना करते आये व्यास परिवार को सिर्फ मौखिक आदेश के जरिये पूजा अर्चना के अधिकार से रोका नहीं जा सकता।

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पहले जिला कोर्ट और अब हाईकोर्ट से (Gyanvapi case news & Update Today hindi) भी व्यास परिवार को कामयाबी मिली है। मुस्लिम पक्ष के सामने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने का रास्ता है। मगर हिंदू पक्ष को भरोसा है कि तमाम तथ्य और सबूत उनके हक में हैं लिहाजा देश की सबसे बड़ी अदालत से भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी को झटका ही लगेगा।कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष में इस फैसले के बाद नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया है।

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