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हाईकोर्ट से राहुल को बड़ा झटका, 2 साल की सजा से नहीं मिली राहत, HC ने याचिका की खारिज

Modi Surname Case: जाना पहचाना मामला मोदी सरनेम को लेकर ताजा और बड़ी जानकारी सामने आई है। काग्रेंस अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जिससे राहुल गांधी कि मुश्किलें और भी गहरा गई हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें दोनों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट की तऱफ से सुनाए गए फैसले में राहुल गांधी को इस मामले में कहीं भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट नें अपने फैसले में राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया है।

बता दें की राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में मोदी सरनेम पर लगे आरोपों के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसे आज हाई कोर्ट नें सुनावई के बाद फैसला सुनाया उनकी सजा नहीं रोकी जा सकती है। सुनवाई करने वाले जस्टिस हेंमत प्रच्छक के फैसले ने सूरत कोर्ट को बरकरार रखा है। सूरत कोर्ट ने ही राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के साथ साफ हो गया है कि उनकी संसद सदस्यता फिलहाल रद्द ही रहेगी।

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आपको बता दें कि मोदी सरनेम विवाद की जड़ ऐसे पैदा हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली का आयोजन किया गया था। रैली के दौरान राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी यानी की जितने भी मोदी जाति से आते हैं उन्हें राहुल ने कहा था कि इन लोगों को नाम लेते हुए पूछा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। मोदी जाति ही चोरी, लूट के लिए बनी है। राहुल अपने ही दिए बयान में लपेटे में आ गए। जिस पर गुजरात में भाडपा विधायक पूर्णेश मोदी ने इस पूरे समुदाय पर अपमान करने का आरोप लगाया था।

सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था

हालांकि इस पूरे मामलें में जमकर राजनिति भी देखी गई है। इससे पहले मार्च में भी विवादित टिप्पणी को लेकर दायर अपराधिक मानहानि केस मे राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने द दोषी ठररा दिया था। अपराधिक मानहानि की धारा के तहत 499 और 500 का दोषी करार देते हुए राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इतनी ही नहीं राहुल की संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी। उसी दैरान राहुल का सरकारी बंगला भी काफी चर्चा में था क्योंकि रहुल घर से बेघर हो गए थें।

Priyanshi Srivastava

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