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UP High Court Orders: नगर निकाय चुनाव में  ओबीसी आरक्षण रद्द, सभी सीटें सामान्य हुईं

बता दें कि HC का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में 24 दिसंबर की सुनवाई पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस पर अपना फैसला रिजर्व रखा था। मंगलवार को HC की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया। सभी राजनैतिक दलों को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था।ओबीसी आरक्षण रद्द होने के आदेश के बाद अब किसी क्षण भी राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।

लखनऊ। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बादओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटों को सामान्य सीट होगीं। हाईकोर्ट ने सरकार को निकाय चुनावो को यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये हैं।

बता दें कि HC का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में 24 दिसंबर की सुनवाई पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस पर अपना फैसला रिजर्व रखा था। मंगलवार को HC की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया। सभी राजनैतिक दलों को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था।ओबीसी आरक्षण रद्द होने के आदेश के बाद अब किसी क्षण भी राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।

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माना जा रहा कि राज्य में जनवरी-फरवरी के मध्य चुनाव हो सकते हैं। हालांकि देश भर के निकाय चुनाव के अध्यक्षों को कार्यकाल जनवरी के पहले सप्ताह मे खत्म हो रहा है। उनके स्थान पर कार्यपालक अध्यक्षों के तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपे वाला आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय लेगी। इसके बाद ही चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी दलों की चुनाव को लेकर फिर से हलचल बढ गयी है।

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