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राहुल गाँधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका ,मोदी सरनेम मामले में नहीं मिली राहत

Modi Surname Case: वही हुआ जिसकी कल्पना की जा रही थी। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को झटका देते हुए राहुल की सजा पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इंकार कर दिया और उनकी याचिका को ख़ारिज भी कर दिया। निचली अदालत द्वारा राहुल को दी गई सजा को ही हाई कोर्ट ने सही माना है। गुजरात हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद राहुल गाँधी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है। अब एक ही रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल की टीम अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटा सकती है। अगर वहां से भी राहत नहीं मिली तो राहुल को जेल जाना पड़ सकता है इसके साथ ही उनकी आगे की राजनीति भी प्रभैत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जायेगा।

राहुल गाँधी मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट के फैसले बाद कांग्रेस के भीतर काफी नाराजगी है। हर राज्यों में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं। बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने धरना देना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आये हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गाँधी को आदतन अपराधी तक कहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को हिस्ट्रीशीटर तक कहा है।

गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गाँधी पर गिरफ़्तारी की तलवार भी लटक रही है। बता दें कि इसी साल 23 मार्च को गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गाँधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद ही कोर्ट ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का समय दिया था। लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी राहुल की अपील को ख़ारिज कर दिया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि गाँधी जेल ही जायेंगे।

आज गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत की बेंच ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि राहुल गाँधी बिलकुल बचकाने और अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर कोई रोक लगाने का नियन नहीं है। बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ केसों में किया जाता है।

कोर्ट ने कहा कि राहुल गाँधी के खिलाफ लगभग दस आपराधिक मामले लंबित हैं। यहाँ तक की इस शिकायत के बाद राहुल गाँधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप गलती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत की सजा पर रोक लगाना राहुल गाँधी के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित तर्क और फैक्ट नहीं दिया गया है। इसलिए सेशंस कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल न्यायसंगत और सर्वथा उचित है।अब राहुल गाँधी के लिए अब एक ही दरवाजा बाकी है और वह है सुप्रीम कोर्ट। खबर है कि राहुल गाँधी आज के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

Akhilesh Akhil

Political Editor

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