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बुरे फंसे मनीष सिसोदिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से किया इनकार!

Manish Sisodia Latest News : कभी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया (manish sisodia) अब बुरी तरह से ईडी के जाल में फंस गए हैं। जेल में बंद हैं और जमानत की कोई आस नहीं। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हर अदालत में जमानत की कोशिश की गई, सब बेकार चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन यहां से भी उन्हें अभी कोई राहत नहीं मिली है। जमानत देने से अभी शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) के इस नेता का समय अभी ठीक नहीं है। एक समय था जब आप की हर जगह जयकार हो रही थी लेकिन अब सब कुछ ढलान पर है। आगामी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। आप पार्टी (AAP Party) के भीतर काफी मंथन चल रहा रहा है लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा है।

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शीर्ष अदालत से मनीष सिसोदिया (manish sisodia) को बड़ी आस लगी थी। उन्हें लग रहा था कि यहां से उन्हें तत्काल राहत मिल सकती है। लेकिन राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई चार सितम्बर को होगी। कोर्ट ने इस मामले को स्थगित करते हुए यह आदेश दिया। जमानत के लिए काफी दलील दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सितम्बर तक सिसोदिया को फिर इन्तजार करना पड़ेगा।

सिसोदिया की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए थे। सिंघवी ने सिसोदिया की बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह मानवीय और वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में रखी। लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम पत्नी का मामला भी देखेंगे। हम इसकी जांच करेंगे।

बता दें कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और आप के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था। जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया गया। तीन जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सात जुलाई को ईडी ने कहा था कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिर ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया।

Akhilesh Akhil

Political Editor

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