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Mukhtar Ansari convicted: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

गाजीपुर के सरकारी वकील (ADGC) नीरज कुमार ने इस संंबंध में जानकारी दी। उन्होने बताया कि पहले MP-MLA Court को यह फैसला 25 नवंबर को सुनाना था। लेकिन 24 नबंवर को जज के स्थानांतरण हो गया। नये जज दुर्गेश पांडेय की अदालत में 5 दिसम्बर से नियमित सुनवाई हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए दोनो को 10 साल की सजाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया।

गाजीपुर। स्थानीय MP-MLA Court ने बृहस्पतिवार को मऊ के मुख्तार अंसारी यह सजा (Mukhtar Ansari convicted) को दस साल की सजा सुनायी है। मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 वर्ष की सजा हुई है। इन दोनों पर गैंगस्टर के तहत 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी व भीम सिंह के खिलाफ 1996 में गाजीपुर सदर कोतवाली में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। यह सजा अवेधश राय हत्याकांड के करीब तीन दशक बाद हुई है। मुख्तार अंसारी ने अपने साथियों संग 3 अगस्त 1991 को अवेधश राय की हत्या कर दी थी। अवेधश राय पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे।

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अवेधश राय से जुड़े मामले में करीब 26 साल बाद फैसला आया है। गाजीपुर के सरकारी वकील (ADGC) नीरज कुमार ने इस संंबंध में जानकारी दी। उन्होने बताया कि पहले MP-MLA Court को यह फैसला 25 नवंबर को सुनाना था। लेकिन 24 नबंवर को जज के स्थानांतरण हो गया। नये जज दुर्गेश पांडेय की अदालत में 5 दिसम्बर से नियमित सुनवाई हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए दोनो को 10 साल की सजाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 54 मामले दर्ज हैं। अवधेश हत्याकांज की जांच के दौरान उसके खिलाफ पांच केसों की विवेचना हुई। इनके आधार पर मुख्तार व भीम सिंह के खिलाफ 1996 में सदर कोतवाली में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था।

मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा उसके विरुद्ध वाराणसी में अवधेश की हत्या, राजेन्द्र की हत्या चंदौली में सिपाही रघुवंश सिंह की हत्या, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड और गाजीपुर में एडिशनल एसपी व पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले दर्ज होने पर आधार पर दर्ज हुआ था।

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