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Sri Krishna Janamsthan Shahi Eidgah Case: कोर्ट ने दिया विवादास्पद स्थल के सर्वे का आदेश

हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट (तृतीय) सोनिका वर्मा की अदालत में एक याचिका दायर की थी। हिन्दू सेना के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि इस याचिका में कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह विवादास्पद स्थल को हटाने की मांग की गयी थी।

मथुरा। मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट (तृतीय) ने Sri Krishna Janmsthan Shahi Eidgah Case में शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) के विवादास्पद स्थल का सर्वे करने का आदेश दिया है। अदालत के अमीन को शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) के विवादास्पद जमीन का स्थलीय निरीक्षण कर सर्वेक्षण रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

बता दें कि हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट (तृतीय) सोनिका वर्मा की अदालत में एक याचिका दायर की थी। हिन्दू सेना के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि इस याचिका में कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह विवादास्पद स्थल को हटाने की मांग की गयी थी।

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इसके साथ ही इन दोनों याचिका दायरकर्ताओं ने इस प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद (Shahi Eidgah Mosque) ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है। अदालत के इस आदेश से हिन्दू पक्ष में भारी उत्साह है। वहीं मुस्लिम पक्ष बड़ा झटका लगा है।

हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अभी तो कोर्ट ने केवल सर्वे की रिपोर्ट मांगी। वह इसकेक बाद अपनी अगली रणनीति बनाएंगे।

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