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मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर SC की रोक, जारी किया नोटिस

Demolition in mathura : यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध जगहों पर गरज रहा है। इसी कड़ी में मथुरा में भी देखने को मिला जहां बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के समीप बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। तो वहीं अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास जारी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को नोटिस भी दे दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने 10 दिन के लिए स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करने की बात भी कही है।

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ SC में याचिका
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि बलुडोजर कार्रवाई में गरीबों और असहाय लोगों को भारी नुकसान हो रहा है लोग बेघर हो जाएंगे। इस कार्रवाई के तहत करीब 200 घर जद में आने वाले हैं। जिससे 3000 लोगों का जनजीवन प्रभावित होने वाला है। जिसमें कई याचियों का कहना था कि उनके पास रहने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है ऐसे में हम सभी कहां जाएंगे। वे करीब 100 सालों से ज्यादा समय से इस स्थान पर रह रहे हैं।

दरअसल आपको बता दें कि मथुरा-वृंदावन के बीच को जोड़ने वाली नई ट्रेन लाइन निकलने जा रही है। रेलवे लाइन को बिछाने में कुछ लोगों की अवैध संपत्ति रोड़ा बन रही है। मथुरा और वृंदावन के बीच डाली जाने वाली लाइन पर बनी अवैध बस्तियां मार्ग में अवरोध पैदा कर रही थी। जिसके चलते रेलवे की नई लाइन डालने में समस्या खड़ी हो गई थी और इसे लेकर प्रसाशन की तरफ से कई बार जगह खाली कराने के लिए कहा गया लेकिन बस्ती को किसी ने भी खाली नहीं किया। इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिया था लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कब्जेदार मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर हम घर खाली कर देंगे तो जाएंगे कहां, हम बेघर हो जाएंगे ऐसे में उनका कहना था कि हम किसी भी कीमत पर अपनी बस्तियों को खाली नहीं करेंगे।

Priyanshi Srivastava

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