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New Income Tax Rules 2024: 1 अप्रैल से टैक्स के नए नियम, नौकरीपेशा लोगों को कितना फायदा?

New Income Tax Rules 2024: 1 अप्रैल बस आने ही वाला है। इस दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है इसलिए कई नियम भी बदलते हैं। इसमें सबसे अहम है टैक्स नियमों में बदलाव, ऐसे में क्या इस साल 1 अप्रैल से टैक्स नियमों में कोई बदलाव होने जा रहा है, अगर हां तो वो क्या हैं? आइए बताते हैं…

पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए 1 अप्रैल सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन से भारत में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इसलिए लोग टैक्स सेविंग से लेकर नए निवेश की प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 1 अप्रैल से टैक्स या उससे जुड़े नियमों में क्या बदलाव हो रहे हैं? इसका आपकी बचत पर क्या असर होगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) ने इस साल यानि 2024 में देश का अंतरिम बजट पेश किया। चुनाव के बाद जुलाई माह में पूर्ण बजट आना है। जुलाई के बाद भी देश के टैक्स नियमों में कई बदलाव होने की संभावना है, फिलहाल आप जानिए मौजूदा बदलाव।

1 अप्रैल से ये टैक्स नियम बदल सकते हैं

इस साल 1 अप्रैल से कई टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं, जबकि कुछ टैक्स नियम पिछले साल ही बदल गए हैं, इसलिए आपको इन सभी बदलावों पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए।

नई कर व्यवस्था विफल रही

अगर आप अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि देश में नई टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपनी टैक्स व्यवस्था चुननी होगी, नहीं तो वह अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगी।

आपको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा

अगर आप अगले वित्त वर्ष 2024-25 में नई टैक्स व्यवस्था में चले जाते हैं तो अब आपको 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जो पहले केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही संभव था। हालांकि यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इसे बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।

टैक्स छूट की सीमा बदली

नई टैक्स व्यवस्था में 1 अप्रैल 2023 से टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. अब नई टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की जगह 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य रहेगा, जबकि धारा 87A के तहत दी गई टैक्स छूट इसे बढ़ाकर 5 लाख की जगह 7 लाख रुपये कर दिया गया है। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में अभी भी शून्य टैक्स सीमा 2.5 लाख रुपये तक है और टैक्स छूट 5 लाख रुपये तक है।

नया टैक्स स्लैब इस प्रकार होगा:

₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच की आय पर 5% टैक्स लगेगा।

₹6 लाख से ₹9 लाख के बीच की आय पर 10% टैक्स लगेगा।

₹9 लाख से ₹12 लाख के बीच की आय पर 15% टैक्स लगेगा।

₹12 लाख से ₹15 लाख के बीच की आय पर 20% टैक्स लगेगा।

₹15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा।

₹50,000 की मानक कटौती, जो पहले सिर्फ़ पुरानी कर व्यवस्था पर लागू थी, अब नई व्यवस्था में लागू कर दी गई है। इससे नई व्यवस्था के तहत कर योग्य आय को कम करने में मदद मिलती है।

पहले 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आय पर 37% सरचार्ज लगता था। इसे घटाकर 25% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आय वाले लोगों को अब नई कर व्यवस्था के तहत कम टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी किए गए जीवन बीमा अनुबंधों से मिलने वाली परिपक्वता आय पर कर लगेगा। यह शुल्क 5 लाख रुपये से ज़्यादा के कुल प्रीमियम वाले बीमा पर लागू होगा।

2022 तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को 3 लाख रुपये तक की छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट मिलती थी। अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

Prachi Chaudhary

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