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क्या आप भी करते हैं नौकरी और निकालना चाहतें हैं PF की राशि, तो जान लें क्या हुए नियम में बडे़ बदलाव!

EPFO NEWS: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगर आप भी किसी कारणवश अपना पूरा पीएफ (provident fund) का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपना पूरा PF की राशि ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं.(EPFO) के अनुसार जब आपके PF के लिए आवेदन फाइल पूरी हो जाती है. पीएफ ट्रांसफर(PF transfer) से लेकर PF का पैसा निकालने की प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाती है. इस सुविधा का लाभ उन लोगो को मिलेगा जिनका PF और आपका बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होगा. लेकिन क्या आपको पता है EPFO के नियमों के अनुसार आप किन परिस्थितियों में अपने PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

पीएफ की राशि को इमरजेंसी स्थिति में निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों मे आप PF का पूरा हिस्सा निकाल सकते है और कुछ मे PF के कुल पैसे का एक निश्र्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है आज हम आपको बताएंगे किन 5 परिस्थितियों में आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

एजुकेशन/शादी (education / marriage )के लिए नियम
अपनी या बहन- भाई की या फिर बच्चोंr की शादी के लिए PF की राशि को निकाला जा सकता है. आप अपनी पढाई या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी PF की राशि को निकाल सकते हैं.
इसमें आपकी कम से कम 7 साल से ज्यादा की नौकरी हो जानी चाहिए. PF का पूरा पैसा निकालते वक्त आपको संबंधित कारणों का प्रूफ भी देना होगा.

प्लॉट खरीदने के लिए क्या है नियम
आप प्लॉट खरीदने के लिए PF की राशि तभी निकाल सकते हैं आपके कार्यकाल को 5 साल पूरे होने चाहिए और प्लॉट आपके या आपकी पत्नी के या दोनो के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए और जब प्रॉपर्टी किसी कानूनी कार्रवाई में ना फसी हो प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति आपकी सैलरी से 24 फीसदी तक PF निकाल सकता है. इसमें आप सिर्फ एक बार ही PF का पैसा निकाल सकते हैं.

मेडिकल ट्रीटमेंट(Medical treatment) के लिए नियम
आप अपने बच्चों के, पत्नी के या अपने माता पिता के किसी भी बिमारी का ट्रीटमेंट के लिए PF का पैसा निकाल सकते हैं. पैसे निकालते वक्त आपको मेडिकल का कोई सबूत देना होगा. PF का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना के साथ साथ बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होता है ताकि जांच की जा सके. मेडिकल ट्रीटमेंट(medical treatment) के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी आय का 6 गुना या फिर पूरा PF का निकाल सकता है.

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घर बनाने के लिए नियम
घर बनाने के लिए या फ्लैट के लिए इस तरह की स्थिति मे आपकी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होना आवश्यक है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 36 फीसदी तक PF का पैसा निकाल सकता है आपको इसको निकाले के लिए नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही PF के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है

प्री-रिटायरमेंट(pre-retirement) पर भी निकाल सकते हैं पैसा
इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल PF बैलेंस में से 90 % तक की राशि निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ(withdraw) सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.

पीएफ पर टैक्सि लगेगा या नहीं?

अगर आप 5 साल से पहले PF का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका टैक्सह नही लगेगा.यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नही है कि एक ही संस्था में 5 साल की नौकरी होनी चाहिए आप बदल भी सकते है आप अपने PF अकांउट को नए एम्पलॉयर को ट्रांसफर कर सकते है.

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Team News Watch India

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