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कुमार विश्वास को राहतः पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया एफआईआर रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली/चंडीगढ। गाजियाबाद निवासी पूर्व आप नेता व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बडी राहत दी है। कुमार विश्वास के साथ-साथ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने भाजपा नेता तेजेन्द्र पाल बग्गा के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया है।

पंजाब में भगवंत मान सरकार बनने पर 12 अप्रैल को कुमार विश्वास के एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। यह रिपोर्ट पंजाब के रोपड जिले के थाना रुपनगर में आईपीसी की धारा 153, 153ए, 505, 505(2), 116 व धारा 143, 147, 323, 341 और 120बी तहत दर्ज करायी थी।

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विश्वास ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध हैं। उनका कहना था कि एक बार अरविन्द केजरीवाल ने उनसे कहा था कि वह एक दिन या तो पंजाब के मुख्यमंत्री या फिर स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के प्रधानमंत्री बनेगें।

कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज रिपोर्ट को रद्द करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित व सत्तारुढ दल के कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायधीश अनूप चितकारा ने याचिका पर सुनवाई के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआऱ को रद्द करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के इस आदेश से भाजपा नेता तेजेन्द्र पाल बग्गा को भी राहत मिली है।

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Team News Watch India

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