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UP Assembly Secretarait issued Notification :सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द

मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा सुनाये पर ही नियमानुसार अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को समाप्त किया गया है। मुरादादाबाद जनपद के थाना छलजैट में 2 जनवरी 2008 को सड़क जाम करने, बवाल करने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पूर्व मंत्री आजम खां, उनके बेटे स्वार-टांडा विधान सभा सीट विधायक अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद से सपा के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नईम ऊल हसन, नगीना के पूर्व विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, सपा नेता डीपी यादव, राजेश यादव, मुरादाबाद के पूर्व महानगराध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को नामजद कराया गया था।

लखनऊ । बुद्धवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के पुत्र व रामपुर के स्वार-टांडा विधान सभा क्षेत्र से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। इस आशय की अधिसूचना उप्र विधान सभा सचिवालय लखनऊ द्वारा अधिसूचना जारी (UP Assembly Secreatrait issued Notification) की गयी।


लखनऊ सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में रामपुर के स्वार-टांडा विधान सभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही स्वार-टांडा विधान सभा सीट पर उप चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है।

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मुरादााबाद की MP-MLA Court ने पिछले सप्ताह मुरादाबाद के छजलैट केस में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम व उनके पिता पूर्व विधायक आजम खां को दो साल-दो की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा सुनाये पर ही नियमानुसार अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को समाप्त किया गया है।
मुरादादाबाद जनपद के थाना छलजैट में 2 जनवरी 2008 को सड़क जाम करने, बवाल करने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पूर्व मंत्री आजम खां, उनके बेटे स्वार-टांडा विधान सभा सीट विधायक अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद से सपा के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नईम ऊल हसन, नगीना के पूर्व विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, सपा नेता डीपी यादव, राजेश यादव, मुरादाबाद के पूर्व महानगराध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को नामजद कराया गया था।

मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इन आरोपियों में से सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव बरी कर दिया था। इस मामले में केवल आजम खां व उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को ही दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनायी थी।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम के पिता सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की भी कुछ माह पहले विधान सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। आजम खान को भी एक आपराधिक मामले में दो साल से अधिक की सजा हो चुकी है। इस कारण वह भी अपनी विधानसभा सदस्यता( विधायकी) गंवा चुके हैं।

प्रदेश की राजनीति में में यह पहला मौका है,जब बाप और बेटा दोनों एक ही राजनीतिक दल( समाजवादी पार्टी) विधायक हों और दोनों की विधान सभा सदस्यता आपराधिक मामलों में सजा सुनाये जाने के कारण समाप्त की गयी हों।

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