उत्तर प्रदेशट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

Lakhimpur Case: SC से मिली आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत, यूपी-दिल्ली से बाहर रहना पड़ेगा

3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जनपद में तिकुनिया किसानों की रैली के दौरान आशीष की कार से कुचलकर4 प्रदर्शनकारियों को मौत हो गयी थी। इस हादसे के बाद फैली हिंसा में भी चार लोगों की मौत हो गयी थी। इस मामले में किसानों व विपक्षी दलों के दबाव में आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आशीष करीब एक साल से जेल में बंद था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली 8 सप्ताह की जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जनपद में हुई तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी है। आशीष मिश्रा को मिली 8 सप्ताह की सशर्त जमानत दो दी है। आशीष को जमानत अवधि में यूपी और दिल्ली से बाहर ही रहना होगा।


बता दें कि लखीमपुर खीरी जनपद में हुई तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत नहीं मिल सकी थी। इस पर उसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में जमानत की सुनवाई हुई।

आशीष मिश्रा, जिसे एक साल बाद जमानत मिल सकी है


जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जेके माहेश्वरी के सामने आशीष के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले के ट्रायल होने तक किसी आरोपी को जेल में रखना गलत है। इस मामले में एक बार जमानत हो गयी थी, लेकिन फिर से दूसरी एफआईआर दर्ज करा गयी। इससे उसकी जमानत रद्द हो गयी। इस दूसरी एफआईआर में बढ़ चढ़कर आरोप लगाये गये। जबकि रिपोर्ट में किसी चश्मदीद को जिक्र नहीं है।

यह भी पढेंः Car-Bike Stunt: सड़क पर फिर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, स्टंटबाजों को कार्रवाई का नहीं खौफ़


बता दें कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जनपद में तिकुनिया किसानों की रैली के दौरान आशीष की कार से कुचलकर 4 प्रदर्शनकारियों को मौत हो गयी थी। इस हादसे के बाद फैली हिंसा में भी चार लोगों की मौत हो गयी थी। इस मामले में किसानों व विपक्षी दलों के दबाव में आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आशीष करीब एक साल से जेल में बंद था।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button