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जैकलीन फर्नांडीज को अदालत से मिली बड़ी राहत, बिना परमिशन जा सकती हैं विदेश

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अदालत से बड़ी राहत मिली हैं. अब विदेश जाने के लिए जैकलीन को अदालत की इजाजत नहीं लेनी पडेगी, केवल कोर्ट या ED को इस बारे में सूचित करना होगा.

आपको बता दें बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बड़ी राहत दी है. सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नाडीज को बिना किसी पूर्व अदालत की मंजूरी के विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है.

Jacqueline Fernandez

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ED और कोर्ट को 3 दिन पहले करना होगा सूचित

बता दें अभिनेत्री जैकलीन को अब देश से बाहर जाने के लिए पहले ED और अदालत को 3 दिन पहले सूचित करना होगा. यदि जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के मसले में विदेश जाती हैं तो उन्हें अदालत से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ इस बारे में अदालत को बताना होगा.

विदेश जाने से पहले देना होगा विवरण

कोर्ट ने कहा कि जैकलीन (Jacqueline Fernandez) फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्होंने अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा करने से पहले उनको सारा विवरण देना पड़ेगा कि वो किस देश में जा रही हैं, और वह वहां कितने दिन के लिए रहने वाली है, उनको वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा.

साल 2022 नवंबर के महीने में जैकलीन फर्नांडीज को मिली थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत

जानकारी के मुताबिक बता दें कि साल 2022 नवंबर के महीने में जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह अदालत की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती. जैकलिन फर्नांडीज ने पहले ही जमानत की शर्तों में ढील देने के लिए अदालत से अपील की थी, और मई में याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने की परमिशन दी थी.

Prachi Chaudhary

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